नैनीताल-हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग ने 7 वर्ष बाद विधवा को उसके पति की पेंशन का 1155474 का भुगतान गत 17 फरवरी को कर दिया है जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद विधवा को पेंशन का भुगतान