देहरादून
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है।
भारत सरकार के ऐक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बन गया है
केरल और उड़ीसा पहले ही ये व्यवास्था लागू कर चुके हैं
धारा 2 और 3 में संशोधन
अब एपिडेमिक डिजीजेज ऐक्ट 1897 के तहत राज्य में जो Covid 19 के फेस मास्क, क्वारंटाइन आदि से सम्बंधित नियम हैं
जिसके उल्लंघन पर अधिकतम 6 माह की सजा और 5000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था लागू।
अभी तक नियम थे पर ऐक्ट में प्रावधान न होने पर काम्पाउंडिंग की सुविधा नहीं थी।
अब कॉविड से जुड़े नियम सख़्ती और प्रभाव से होंगे लागू।