- देहरादून- कीमतें 80 रुपये प्रति किलोग्राम के पार, प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई के आदेश
इसके साथ ही बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए गए।
सचिव खाद्य आपूर्ति सुशील कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 30 नवंबर 2019 तक थोक व खुदरा व्यापारियों के प्याज स्टॉक करने की सीमा निर्धारित की गई है।
इसमें थोक व्यापारी 500 क्विंटल और खुदरा व्यापारी 100 क्विंटल प्याज का स्टॉक रख सकते हैं। प्याज स्टॉक सीमा पर नियंत्रण के लिए जनपद स्तर पर जमाखोरी व कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।
एसडीएम व मंडी सचिवों के माध्यम से प्याज की सप्लाई चेन पर नियमित रूप से निगरानी कर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आदेश में मंडी समितियों व खाद्य आपूर्ति विभाग को आपसी सामंजस्य बनाकर राशन की दुकानों पर भी प्याज बिक्री करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
एसडीएम व मंडी सचिवों के माध्यम से प्याज की सप्लाई चेन पर नियमित रूप से निगरानी कर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आदेश में मंडी समितियों व खाद्य आपूर्ति विभाग को आपसी सामंजस्य बनाकर राशन की दुकानों पर भी प्याज बिक्री करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।