न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला ने चेक बाउंस मामले 6 माह की सजा, 1 लाख 20 हज़ार का अर्थदंड लगाया।

डोईवाला। न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला निशा देवी की अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में एक अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास एवं एक लाख बीस हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
अधिवक्ता मनीष कुमार धीमान ने बताया कि अभियुक्त संजय पाल ने देनदारी की एवज में मधोवाला डोईवाला निवासी दिनेश लोधी को एक लाख रुपए का चेक दिया। जब वह चेक कैश कराने के लिए बैंक में गया तो अभियुक्त के खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने की दशा में चेक बाउंस हो गया। जिसकी जानकारी अपने अधिवक्ता के द्वारा अभियुक्त को नोटिस के माध्यम से देने के बाद भी निर्धारित समयावधि में रकम वापस नहीं लौटाई गई।
जिसके उपरांत परिवादी दिनेश लोधी की ओर से माननीय न्यायालय में  नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत परिवाद दाखिल किया।
अधिवक्ता मनीष कुमार धीमान से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला निशा देवी ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त संजय पाल को छह माह के साधारण कारावास एवं एक लाख बीस हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदण्ड की रकम न दिये जाने पर दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।