मेडिकल काउंसिल के नियमों के अनुसार डॉक्टर के लिए राज्य में किसी भी तरह के इलाज के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है यदि कोई डॉक्टर कैंप या दूसरे किसी ऑपरेशन के लिए भी बाहर से राज्य में इलाज के लिए आता है तो उसे भी और अस्थाई पंजीयन लेना होगा इस पंजीकरण की अवधि 1 या 2 दिन भी हो सकती है
बिना पंजीकरण नहीं देख सकते एक भी मरीज